
सितारगंज। ग्राम कल्याणपुर में रहने वाले पट्टाधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कल्याणपुर में आवंटित भूमि को भूमिधरी में परिवर्तित करने के लिए शासन स्तर से जीओ जारी कर दिया गया है। मंगलवार को अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया, जिससे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे प्रभावित परिवारों को राहत मिली है।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयास लाए रंग
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा लंबे समय से कल्याणपुर में विस्थापित परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत थे। पूर्व में शासन द्वारा भूमिधरी का जीओ जारी किया गया था, लेकिन उसमें वर्ष 2016 के सर्किल रेट के आधार पर भुगतान की शर्त होने के कारण अधिकांश प्रभावित परिवार अधिक धनराशि जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे भूमिधरी की प्रक्रिया बाधित हो रही थी।
कैबिनेट बैठक में संशोधन, 2004 का सर्किल रेट स्वीकृत
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस समस्या को देखते हुए सर्किल रेट में संशोधन किया गया और वर्ष 2004 के सर्किल रेट को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के बाद भूमिधरी की प्रक्रिया सरल हो गई है और अब प्रभावित परिवार आसानी से भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।
विस्थापित परिवारों को दी गई थी कल्याणपुर में भूमि
उल्लेखनीय है कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के ग्राम खेला, जुम्मा, दर एवं गर्व्यांग में भू-स्खलन से प्रभावित परिवारों तथा अल्मोड़ा (वर्तमान में बागेश्वर) जनपद में मैग्नेसाइट कंपनी से प्रभावित झिरौली, बिलौरी, मटेला, करासीदूंगा, बसखोला, सिंदूरी और चक सरकार पैठाण के परिवारों को अधिग्रहित भूमि के बदले कल्याणपुर में भूमि आवंटित की गई थी।
एक वर्ष के लिए 2004 के सर्किल रेट पर भूमिधरी
अब जारी जीओ के अनुसार आवंटित भूमि पर वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए भूमिधरी की सुविधा दी जाएगी, जिसके उपरांत प्रचलित दरों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का आभार
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से कल्याणपुर के विस्थापित परिवारों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब पट्टाधारक वर्ष 2004 के सर्किल रेट पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और सभी लाभार्थियों को इसके लिए बधाई दी।



