उत्तराखंडराज्य

देहरादून में ऑरेंज अलर्ट, खराब मौसम को लेकर प्रशासन सतर्क

भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून और एनडीएमए के सचेत पोर्टल द्वारा जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद देहरादून में 24 जनवरी 2026 को मौसम बेहद खराब रहने की संभावना है। पूर्वानुमान में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर और ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

आपदा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला

वर्तमान मौसम हालात को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव और किसी भी संभावित दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं, ताकि जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

देहरादून में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद

जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून सविन बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में कक्षा 01 से 12 तक संचालित सभी शासकीय, गैर-शासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 24 जनवरी 2026 को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।

अधिकारियों को आदेशों के सख्त पालन के निर्देश

जारी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून और जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो।

नागरिकों से सतर्क रहने और यात्रा से बचने की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही सलाह एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

ऊधम सिंह नगर में भी स्कूलों में अवकाश घोषित

इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया ने भी 24 जनवरी, शनिवार को कक्षा 01 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा।

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