
उत्तराखंड सरकार पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के तहत इच्छुक युवाओं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
पर्यटन व्यवसाय के लिए 100 लाख रुपये तक ऋण सुविधा
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को पर्यटन आधारित विभिन्न व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से 100 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत कुल परियोजना लागत का 87.5 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 12.5 प्रतिशत लाभार्थी का अंशदान निर्धारित किया गया है। पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार राजकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
इन परियोजनाओं को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत बस एवं टैक्सी संचालन, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, टेंट आवास, पर्यटन स्मृति वस्तु विक्रय केंद्र, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप, साहसिक पर्यटन उपकरणों की खरीद, योग एवं ध्यान केंद्र, साधना कुटीर, पंचकर्म केंद्र, क्याकिंग और नौका संचालन, टेरेन बाइक, कैरावेन एवं मोटर होम पर्यटन, एंगलिंग, स्टार गेजिंग और बर्ड वॉचिंग उपकरण, लॉन्ड्री, बेकरी, स्मृति संग्रहालय, फ्लोटिंग होटल तथा ट्रैकिंग उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने जैसे अनेक पर्यटन व्यवसायों को शामिल किया गया है।
इसके अलावा क्षेत्रीय विशेषताओं और स्थानीय आकर्षणों पर आधारित नवाचारपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं को भी योजना के दायरे में रखा गया है।
होम स्टे निर्माण के लिए भी मिलेगा वित्तीय सहयोग
दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के तहत पारंपरिक शैली में होम स्टे निर्माण के लिए 30 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में भी कुल परियोजना लागत का 87.5 प्रतिशत बैंक ऋण और 12.5 प्रतिशत उद्यमी का अंशदान निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को आय के नए स्रोत उपलब्ध कराना है।
ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
पर्यटन विभाग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना आवेदन पोर्टल:
होम स्टे पंजीकरण की भी सुविधा
जिन भवन स्वामियों के पास अपने घर में एक से छह अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हैं, वे उन्हें उत्तराखंड अतिथि आवास (होम स्टे) योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
होम स्टे पंजीकरण पोर्टल:
पर्यटन इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण
जनपद में संचालित होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, धर्मशाला, आश्रम, रेस्टोरेंट, साहसिक पर्यटन इकाइयों और ट्रैवल-टूर व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों का पंजीकरण भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
पंजीकरण पोर्टल:
Travel Trade Registration Portal
अन्य पर्यटन योजनाओं की भी मिल रही जानकारी
पर्यटन विभाग द्वारा संचालित मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना, उत्तराखंड पर्यटन नीति-2023, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी विभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति पर्यटन कार्यालय, विकास भवन के निकट स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 05944-250838 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



