उत्तराखंडराज्य

स्वीकृत मानचित्र से विचलन पर एमडीडीए की कार्रवाई, निर्माण स्थल सील

देहरादून। स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश के हरिपुर कला क्षेत्र में एक निर्माण स्थल को सील कर दिया।

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहा था निर्माण

एमडीडीए के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में हरिपुर कला क्षेत्र में सक्षम अग्रवाल और विकास अग्रवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अलग हटकर निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई।

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया। संबंधित पक्ष को नियमानुसार कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किए जाने के बावजूद मौके पर अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर एमडीडीए की टीम ने निर्माण स्थल को सील कर दिया।

बिना अनुमति निर्माण को नहीं दी जाएगी मान्यता

एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है। बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सुनियोजित विकास पर एमडीडीए का जोर

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण से संबंधित निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों को अनाधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायतों और मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में सुनियोजित और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।

अनाधिकृत निर्माण पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से भवन निर्माण संबंधी नियमों और स्वीकृत मानचित्र का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर प्राधिकरण की ओर से सीलिंग सहित अन्य नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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