
गदरपुर। उप उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) गदरपुर सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र 65-गदरपुर में कुल 1,39,588 मतदाताओं के सापेक्ष 52,653 विसंगति नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद नियमानुसार हुई सुनवाई के उपरांत 47,331 मतदाताओं के नाम अंतिम प्रकाशन (Final Publication) के लिए स्वीकृत कर लिए गए हैं।
5,322 मतदाताओं के बने फॉर्म-7, अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई
सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने या नियमानुसार आवश्यक साक्ष्य (प्रमाण) प्रस्तुत न करने वाले 5,322 मतदाताओं का फॉर्म-7 (नाम हटाने का आवेदन) जेनरेट किया गया है।
ध्यान दें: दिनांक 28 सितंबर को जारी किए गए 1,980 प्रारूप-7 भी इन्हीं 5,322 मतदाताओं की कुल संख्या में शामिल हैं। इन सभी की नियमानुसार नोटिस देकर सुनवाई पूरी की गई है।
आपत्तियों का निस्तारण: 4,787 में से केवल 147 प्रारूप-7 स्वीकृत
प्राप्त आपत्तियों के क्रम में प्रारूप-7 (Form 7) के तहत कुल 4,787 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनकी अलग से सुनवाई करते हुए मात्र 147 प्रारूप-7 स्वीकृत किए गए, जबकि पर्याप्त आधार या साक्ष्य न होने के कारण शेष सभी आवेदनों को निरस्त (खालीज) कर दिया गया है।
नाम छूटने पर घबराएं नहीं: फार्म-6 भरकर दोबारा जुड़वाएं नाम
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी पात्र मतदाता अनुपस्थिति या समय पर साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, वे परेशान न हों:
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वे सभी नागरिक अपने आवश्यक साक्ष्य संलग्न करते हुए फार्म-6 (Form 6) के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
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सभी बीएलओ (BLO – बीएलओ अधिकारी) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी जो पात्र नागरिक साक्ष्य के अभाव में छूट गए हैं, उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार फार्म-6 भरवाएं और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना सुनिश्चित करें।



