उत्तराखंडराज्य

जाति प्रमाण पत्र विवाद में मण्डलायुक्त ने की सुनवाई

रूद्रपुर। मण्डलायुक्त दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा निवासी दानिश पुत्र जमील अहमद के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायत की सुनवाई की। शिकायतकर्ता इबरान अली, पुत्र हनीफ, सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर ने मण्डलायुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

शिकायत का विवरण

शिकायत में कहा गया कि दानिश ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया और निर्वाचन वर्ष 2025 में ग्राम प्रधान के चुनाव में उम्मीदवार बनकर विजयी हुए। शिकायतकर्ता का दावा है कि दानिश वास्तव में सामान्य जाति से संबंधित हैं और उनका ओबीसी प्रमाण पत्र चुनाव से पहले ही निरस्त हो चुका था।

पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर की निष्क्रियता

इस तथ्य की जानकारी तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में दानिश ग्राम प्रधान के पद पर बने हुए हैं और उनके प्रमाण पत्र को बहाल कराने के संबंध में कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई।

मण्डलायुक्त की कार्रवाई

शिकायत की सुनवाई के दौरान मण्डलायुक्त ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया कि वह शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि दानिश का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त है। इसके बाद मण्डलायुक्त ने जिला पंचायतराज अधिकारी को वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए।

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी

सुनवाई में जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, तहसीलदार लीना चन्द्रा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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