
रुद्रपुर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर की ओर से नारायण इंडस्टरीज ग्लोबल, रुद्रपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने महिलाओं के अधिकारों, जनसंख्या स्थिरीकरण के लाभ और पॉश अधिनियम-2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
सुरक्षित कार्यस्थल हर महिला का अधिकार
विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सिविल जज ममता पंत ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम-2013 (पॉश एक्ट) के प्रावधानों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण में कार्य करने का अधिकार है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार, अशोभनीय इशारे या किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण किया जाता है तो वह बिना किसी संकोच के इसकी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति (पॉश कमेटी) में कर सकती है।
उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कानून महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराता है।
निशुल्क विधिक सेवाओं की दी जानकारी
कार्यक्रम में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में भी विस्तार से बताया और लोगों से जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने की अपील की।
इस अवसर पर एचआर हेड विनीत कुमार, एचआर अनुदीप राह, एचआर चंचल सहित कंपनी की सैकड़ों महिला कर्मचारी उपस्थित रहीं।



