
ग्रामीणों को अब गांव में ही मिलेगा शीघ्र और सुलभ न्याय
फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम मोहना, जिला फरीदाबाद में एक ग्राम न्यायालय स्थापित किया जा रहा है।
इस संबंध में श्रीमती रितु यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद ने बताया कि यह ग्राम न्यायालय प्रत्येक बुधवार को कार्यरत रहेगा। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति फरीदाबाद सेशन डिवीजन द्वारा की जाएगी।
12 किलोमीटर के दायरे के गांव होंगे शामिल
इस ग्राम न्यायालय में मोहना गांव के अलावा लगभग 12 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाले गांव सम्मिलित होंगे। इनमें अटाली, शाहजहांपुर, अरवा, मोटूका, , महमदपुर, हीरापुर, नरहवाली, मौजपुर, फजुपुर, पन्हेरा खुर्द, पन्हेरा कला, अटेरना, चांदपुर, दयालपुर, जाफरपुर, इमामुद्दीनपुर, दुल्हीपुर, घरौंदा, घोरासन, शेखपुरा आदि प्रमुख गांव शामिल हैं।
इन मामलों की होगी सुनवाई
- ग्राम न्यायालय में निम्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी—
- दीवानी वाद
- रिकवरी एवं वेतन संबंधी मामले (Payment of Wages Act, Minimum Wages Act)
- घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) से संबंधित प्रकरण
- ऐसे आपराधिक मामले जिनकी सजा दो वर्ष तक हो सकती है
- चोरी एवं संपत्ति संबंधी प्रकरण (धारा 379, 380, 381, 411, 414, 454, 456, 504, 506 IPC आदि)
उद्देश्य
इस ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को गांव के नजदीक ही शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। अब ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुकदमों का शीघ्र निस्तारण होगा और हर नागरिक अपने न्याय के अधिकार का आसानी से लाभ उठा सकेगा।



