बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा फैसला: अब 5 साल ही रहेगी वैधता, बढ़ गई सरकारी फीस

अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके लिए पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. नए नियमों के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल तक रहेगी.
हालांकि, इसमें एक जरूरी शर्त भी है. पासपोर्ट की वैधता 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र तक होगी, जो भी पहले हो.
बच्चों के लिए क्या है नया नियम?
नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया पासपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक वैध रहेगा. लेकिन अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले ही 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र तक ही रहेगी.
जैसे अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल है और उसका पासपोर्ट बनता है तो सामान्य तौर पर 5 साल की वैधता का नियम लागू होगा. लेकिन बच्चा 18 साल का होते ही यह वैधता खत्म हो जाएगी. वहीं कम उम्र के बच्चे के मामले में 5 साल की अवधि पहले पूरी हो सकती है, तो पासपोर्ट की वैधता 5 साल तक रहेगी.
बच्चों को मिलेगा 36 पन्नों वाला पासपोर्ट?
बच्चों के पासपोर्ट के फॉर्मेट को लेकर भी बदलाव किया गया है. अब बच्चों के लिए 36 पन्नों वाला नॉर्मल पासपोर्ट दिया जाएगा. इसका मतलब है कि बच्चों के पासपोर्ट में विदेश यात्रा के स्टांप और वीजा के लिए नॉर्मल पासपोर्ट की तरह पन्ने होंगे.
माता-पिता को पासपोर्ट बनवाते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे के दस्तावेजों और आवेदन में दी गई जानकारी सही हो. खासकर बच्चे का नाम, जन्मतिथि और माता-पिता से जुड़ी जानकारी में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए.
पासपोर्ट की फीस बदली?
पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव सिर्फ वैधता और पन्नों तक लिमिटेड नहीं है. पासपोर्ट की फीस से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है. यानी बच्चों का पासपोर्ट बनवाने या उससे जुड़े आवेदन के समय अब नई फीस व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा. पासपोर्ट की फीस पासपोर्ट के प्रकार और आवेदन के हिसाब से अलग हो सकती है.
इसलिए आवेदन करने से पहले मौजूदा फीस की जानकारी आधिकारिक पासपोर्ट पोर्टल पर चेक कर लें, ताकि आवेदन के समय किसी तरह की परेशानी न हो.


