
रुद्रपुर। नगर पालिका परिषद किच्छा एवं नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां में अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तिथियों की घोषणा के साथ ही सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों निकायों में मतदान और मतगणना के समय-सारणी निर्धारित कर दी गई है।
मतदान एवं मतगणना का पूरा कार्यक्रम
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मतदान तिथि एवं समय: 22 सितंबर (मंगलवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक।
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मतगणना तिथि एवं समय: 24 सितंबर को प्रातः 08:00 बजे से कार्य समाप्ति तक।
8 किलोमीटर की परिधि में ‘शराब की बिक्री’ पर पूर्ण प्रतिबंध (Dry Day)
लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने दोनों नगर पालिकाओं के 8 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध (Dry Day) लागू किया है:
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प्रतिबंध की अवधि:
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मतदान से 24 घंटे पूर्व यानी 21 सितंबर को पूरा दिन और 22 सितंबर को मतदान समाप्ति तक।
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मतगणना दिवस यानी 24 सितंबर को मतगणना कार्य समाप्त होने तक।
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कवरेज: इस अवधि में 8 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी शराब/मदिरा की दुकानें, ठेके और बिक्री प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या अनुज्ञापियों (लाइसेंस धारकों) के खिलाफ प्रचलित आबकारी अधिनियम और अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



