
देहरादून। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने सेलाकुई क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर रोक लगाना और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना रहा।
35 दुकानों की जांच, 25 पर उल्लंघन पाया गया
अभियान के दौरान जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने थाना सेलाकुई पुलिस के साथ मिलकर माया इंस्टीट्यूट सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास दुकानों का निरीक्षण किया। कुल 35 दुकानों की जांच की गई, जिनमें से 25 दुकानदार कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए।
नियमों का उल्लंघन और चालान कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए। कुछ दुकानों पर ऐसे तंबाकू उत्पाद भी मिले जिन पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी चित्र अंकित नहीं थे।
नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और कुल 2,610 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
कोटपा अधिनियम के तहत सख्त प्रावधान
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि कोटपा अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके साथ ही बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों का विक्रय भी कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
विभाग ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने में सहयोग करने की अपील की है।
अभियान में कई अधिकारी रहे मौजूद
इस अभियान में पुलिस उप निरीक्षक कृपाल सिंह, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल, सामाजिक कार्यकर्ता रेखा और अनुराग उनियाल सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही।



