
रुद्रपुर। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रबंधक, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अमल अनिरुद्ध ने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जनपद को अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक सहायता मद में 40 अस्थायी लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
विकास खंडवार निर्धारित किए गए लक्ष्य
अमल अनिरुद्ध ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लक्ष्यों का विकास खंडवार विभाजन किया गया है। इसके तहत गदरपुर विकास खंड को 4, बाजपुर को 5, सितारगंज को 12, काशीपुर को 1, रुद्रपुर को 1 तथा खटीमा विकास खंड को 17 लाभार्थियों का लक्ष्य दिया गया है।
उन्होंने संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन पूर्ण कराकर 20 जुलाई 2026 तक जिला मुख्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
50 हजार से 2 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को मिलेगा लाभ
योजना के तहत स्वरोजगार आधारित परियोजनाओं के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की लागत निर्धारित की गई है। लाभार्थियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। दोनों में जो राशि कम होगी, वही देय होगी।
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं और परिवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
आवेदन के लिए ये पात्रताएं जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना अनिवार्य है। इसके अलावा वह जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ने पहले निगम की किसी योजना के तहत ऋण या अनुदान प्राप्त न किया हो और वह किसी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी विभाग या समिति का बकायेदार भी नहीं होना चाहिए।
आवेदन के साथ जमा करने होंगे आवश्यक दस्तावेज
अधिकारियों के अनुसार आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार के फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक लोग करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे इच्छुक व्यक्ति, जो अपना स्वयं का व्यवसाय या रोजगार शुरू करना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि तक सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा।



