फ़िल्मी जगतमनोरंजन

सलमान खान के पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी कोर्ट से मिली फटकार, सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को सलमान खान (Salman Khan) के पनवेल फार्महाउस और पड़ोसी के साथ चल रहे विवाद पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ को सोशल मीडिया से एक्टर के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट और वीडियो हटाने की बात कही है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी सेलिब्रिटीज समेत किसी के भी खिलाफ अपमानजनक बातें पोस्ट कर सकता है। अदालत ने सवाल किया कि संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रखने के बजाय कोई सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट क्यों अपलोड करेगा?

क्या है पूरा मामला?

पनवेल में खान के फार्महाउस से सटी प्रॉपर्टी के मालिक केतन कक्कड़ ने आरोप लगाया था कि एक्टर ने फार्महाउस बनाते समय पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया और पड़ोसी की प्रॉपर्टी तक जाने का रास्ता रोक दिया। कक्कड़ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

खान ने कक्कड़ के खिलाफ शहर की सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उनका आरोप था कि कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर उनके फार्महाउस पर की गई गतिविधियों से जुड़े वीडियो और अन्य कंटेंट अपलोड किए थे।

कोर्ट ने लगाई सोशल मीडिया पोस्ट पर मांग

उन्होंने कहा कि ये पोस्ट मानहानि करने वाले थे। कक्कड़ द्वारा अपलोड किए गए मानहानि वाले वीडियो को हटाने की मांग के अलावा, खान ने अपने पड़ोसी को भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने से रोकने का आदेश देने की भी मांग की।

जब सिविल कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया, तो सलमान खान ने हाई कोर्ट का रुख किया। सलमान खान ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में तर्क दिया है कि कक्कड़ द्वारा अपलोड की गई पोस्ट न केवल मानहानिकारक थीं, बल्कि उनके खिलाफ सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भी थीं।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने सवाल किया कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने के बजाय कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और कंटेंट क्यों अपलोड करेगा। फिलहाल वीडियो को डिलीट करने की बात कहते हुए कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई रखी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button