
रुद्रपुर। सचिव, उत्तराखण्ड शासन, बेसिक शिक्षा देहरादून द्वारा बताया गया है कि द्विवार्षिक डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 22 नवंबर (शनिवार) प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 12ः30 बजे तक आयोजित की जा रही है।
परगना मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि राज्य मे द्विवार्षिक डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 22 नवंबर 2025 (शनिवार) को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों जनता इंटर कॉलेज रूद्रपुर (नोडल केन्द्र), अ0उ0ए0एन0झा0 रा0इ0का0 रूद्रपुर, श्री गुरूनानक क0इ0का0 रूद्रपुर, सनातन धर्म राष्ट्रीय कन्या इ0का0 रूद्रपुर मे आयोजि की जा रही है, जिसे शान्तिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित कराया जाना जनहति में आवश्यक है।
जनहित में शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभारी उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने बताया कि थाना रूद्रपुर/नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष आयोजन के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 (BNSS) प्रभावी रहेगी जिसके अंतर्गत समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके चारों ओर 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। यह प्रतिबन्ध परीक्षा देने वाले छात्रों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीयों/अधिकारियों/सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकल करने एवं नकल कराने में मदद नहीं करेगा। परीक्षा केेन्द्रों के अन्दर परिक्षार्थीयों को पाठ्य सामग्री व सेलुलर फोन/मो० फोन तथा पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति शस्त्र आदि लाठी, चाकू व किसी भी प्रकार का हथियार विश्फोटक पदार्थ नहीं ले जायेगा यह प्रतिबन्ध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति केन्द्रों की परिधि के अन्दर या आस-पास किसी समय परियोजना हेतु एकत्र नही होगें। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर नारे आदि नही लगायेगा और न ही किसी राजकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाना चायेगा।
उन्होने बताया कि यह आदेश 22 नवंबर 2025 (शनिवार) को परीक्षा समाप्ति तक जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों तथा उनके 200 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा।



