
जिलाधिकारी ने सम्बद्ध सर्वे कानूनगो को तत्काल किया निलंबित।
रूद्रपुर 27 सितंबर 25। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जिलाधिकारी नैनीताल पत्र 24 सितम्बर 2025 से अवगत कराया गया है कि दिनांक 23 सितंबर को आयुक्त कुमांऊ मण्डल नैनीताल द्वारा तहसील हल्द्वानी का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि अशरफ अली सर्वे कानूनगों, सम्बद्ध राजस्व निरीक्षक तहसील हल्द्वानी द्वारा धारा 143 के तहत विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावलियों दीर्घावधि तक लम्बित रखी गई हैं, जिसका समयार्न्तगत निस्तारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मौखिक रूप से बिना स्थलीय निरीक्षण किये पत्रावलियों को तैयार किया जाना स्वीकार किया गया है। अशरफ अली सर्वे कानूनगों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और अपने शासकीय कार्यों का सम्पादन अपने निजी आवास में पत्रावलियों अनावश्यक रुप से रखकर घर में ही बैठकर धारा-143 से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा स्वयं निरीक्षण के दौरान दिये गये मौखिक कथन/बयानों से होती है। अशरफ अली द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंक से नहीं करने व राजकीय कार्यों मे घोर लापरवाही किये जाने से अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अशरफ अली सर्वे कानूनगों की सम्बद्धता समाप्त करने तथा सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध निलम्बन व विभागीय कार्यावाही / अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिलाधिकारी नैनीताल की आख्या के अधार पर सर्वे कानूनगों अशरफ अली को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया , व कहा कि निलम्बन अवधि में अशरफ अली सर्वे कानूनगों मुख्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी उधमसिंहनगर में सम्बद्ध रहेगें।
जिलाधिकारी ने कहा कि निलम्बन अवधि में अशरफ अली सर्वे कानूनगों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 (क) मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर निलम्बन से पूर्व वेतन के साथ महंगाई भत्ता तब तक देय नहीं होगा जबकि निलम्बन से पूर्व वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्तों का उपांकित समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं। उपरोक्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री अशरफ अली सर्वे कानूनगों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह अन्य सेवा योजना, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।



