उत्तराखंडराज्य

ऊधम सिंह नगर: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे पेंडिंग और प्री-लिटिगेशन मामले

रुद्रपुर: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (नैनीताल) के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा 12 सितंबर 2026 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जिला न्यायालय परिसर रुद्रपुर के साथ-साथ जिले के सभी बाह्य दीवानी न्यायालयों—काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में एक साथ किया जाएगा।

इन मामलों का होगा त्वरित निस्तारण

सचिव ममता पंत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन (मुकदमा दर्ज होने से पहले के विवाद) के मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा:

  • प्री-लिटिगेशन वाद: भरण-पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), आपराधिक शमनीय विवाद और सिविल मामले।

  • अदालतों में लंबित वाद:

    • चेक बाउंस मामले (धारा 138 NI Act) और धन वसूली।

    • मोटर दुर्घटना प्रतिकर (MACC) और मोटर वाहन अधिनियम के चालान।

    • पारिवारिक व वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर)।

    • श्रम, सर्विस (भुगतान व भत्ते), भूमि अधिग्रहण और राजस्व संबंधी वाद।

    • सिविल मामले जैसे- किरायेदारी, सुखाधिकार (Easement Rights) व व्यादेश (Injunction)।

लोक अदालत का उठाएं अधिक से अधिक लाभ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनमानस से अपील की है कि वे अपने लंबे समय से लंबित या प्री-लिटिगेशन विवादों को सुलभ, त्वरित और बिना किसी अदालती खर्च के निपटाने के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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