उत्तराखंडराज्य

SIR के तहत मतदाता दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज

रुद्रपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों के निस्तारण को लेकर अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए 1 जुलाई की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है।

नो मैपिंग और विसंगति श्रेणी वाले मतदाताओं को नोटिस

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि SIR के दौरान ‘नो मैपिंग’ और ‘विसंगति’ श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसे 31 अगस्त तक पूरा किया जाना है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नोटिस की सुनवाई संबंधित मतदान केंद्र की सीमा के अंतर्गत ही की जा रही है। मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित 11 अनुमन्य दस्तावेजों में से किसी एक वैध दस्तावेज अथवा आधार कार्ड के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा।

9 विधानसभा क्षेत्रों में 2,994 BLA-2 नामित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के BLA-1 द्वारा BLA-2 नामित कर सूची उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में जिले के 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 1,642 मतदेय स्थलों में कुल 2,994 BLA-2 नामित किए गए हैं।

इनमें भारतीय जनता पार्टी के 1,463, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1,406 और बहुजन समाज पार्टी के 125 BLA-2 शामिल हैं।

15 सितंबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

कौस्तुभ मिश्र ने बताया कि दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में बीएसपी के जिला सचिव चंद्रशेखर राव, कांग्रेस के महामंत्री आनंद शर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रदेश महासचिव किरन पांडेय विश्वास, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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