उत्तराखंडराज्य

जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन के लिए जल शुल्क निर्धारित

रुद्रपुर। उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधम सिंह नगर के अधिशासी अभियंता (निर्माण शाखा) सुनील जोशी ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को सौंपी गई है।

उन्होंने बताया कि ‘ग्राम्य पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव नीति-2025’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संयोजनों के लिए शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल शुल्क लिया जा रहा है।

पेयजल संयोजन के अनुसार निर्धारित की गई जल शुल्क दरें

अधिशासी अभियंता ने बताया कि एक टोटी वाले जल संयोजन के लिए गुरुत्व श्रेणी में 122.65 रुपये, लोहेड श्रेणी में 133.80 रुपये तथा हाईहेड श्रेणी में 149.41 रुपये प्रतिमाह जल शुल्क निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार दो टोटी वाले जल संयोजन के लिए क्रमशः 149.41 रुपये, 167.25 रुपये और 200.70 रुपये प्रतिमाह शुल्क निर्धारित है। तीन टोटी वाले संयोजन के लिए 225.90 रुपये, 281.12 रुपये और 338.85 रुपये, जबकि चार या उससे अधिक टोटी वाले जल संयोजन के लिए 281.12 रुपये, 338.85 रुपये और 376.50 रुपये प्रतिमाह जल शुल्क तय किया गया है।

उपभोक्ताओं से समय पर जल शुल्क जमा करने की अपील

सुनील जोशी ने बताया कि जनपद ऊधम सिंह नगर में सामान्य रूप से प्रत्येक जल संयोजन के लिए 133.80 रुपये प्रतिमाह की दर से जल शुल्क जमा कराया जा रहा है।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से निर्धारित समय पर जल शुल्क जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के सहयोग से पेयजल योजनाओं का बेहतर संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आमजन को नियमित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

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