
रूद्रपुर: जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रबंधक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, अमन अनिरूद्ध ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आजीविका सृजन हेतु 50 नए लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आवेदकों के लिए निर्देश और समयसीमा
अमन अनिरूद्ध ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत परियोजनाओं में पात्र एवं इच्छुक आवेदकों के ऋण आवेदन तैयार करें और इसे पूर्ण औपचारिकता के साथ 30 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
वित्तीय सहायता और ऋण का विवरण
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएँ दी जाएँगी:
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पशुपालन: भैस, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन
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व्यवसायिक स्वरूप: सिलाई/बुटीक, परचून दुकान, जनरल स्टोर, किराना, ब्यूटीशियन, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, अचार निर्माण
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वित्तीय सहायता: 50% अनुदान, अधिकतम ₹50,000
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ऋण प्रावधान: ₹50,001 से ₹2,00,000 तक
पात्रता
योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी उत्तराखण्ड के निवासी, अनुसूचित जाति के सदस्य, और 18 से 55 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति होने चाहिए।
इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।



