
देहरादून की सड़कों पर बढ़ती अव्यवस्था और आम नागरिकों को हो रही असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में चल रही सड़क कटिंग पर कड़ा कार्रवाई का निर्णय लिया है।
रोड कटिंग की अनुमति रद्द
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर की गई जांच में पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा दी गई रोड कटिंग अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस आधार पर तुरंत अनुमति रद्द कर दी गई है।
स्थल निरीक्षण और उल्लंघनों की पुष्टि
उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा सहित शहर के विभिन्न हिस्सों का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में यह पाया गया कि पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए दी गई अनुमति का पालन नहीं किया जा रहा था।
शर्तों का उल्लंघन और जनता को असुविधा
परियोजना समन्वय समिति के अनुसार, लोक निर्माण विभाग ने 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सीमित समय के लिए सशर्त अनुमति दी थी। बावजूद इसके, मौके पर निर्धारित समय, सुरक्षा मानक और यातायात प्रबंधन का पालन नहीं किया गया, जिससे आम नागरिकों को गंभीर असुविधा, यातायात जाम और सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ा।
प्रशासन का आदेश और सड़क बहाली
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित स्थलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और अनुमति रद्द कर दी। साथ ही अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पिटकुल को निर्देश दिए गए कि 2 फरवरी 2026 की शाम तक सड़क की मरम्मत और बहाली का कार्य पूरा किया जाए।
चेतावनी और भविष्य की कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि समय सीमा तक सड़क बहाली नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी कहा कि शहर की सड़कों, यातायात और नागरिक सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



