
रूद्रपुर। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने 03 जुलाई 2025 को दिशा कोचिंग सेन्टर से किच्छा की तरफ लगभग 200 मी की दूरी पर बस नं0 यूके 04-पीए-1690 का चालक नाम पता अज्ञात अभि0 द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादिनी के पुत्र तुषार उम्र 22 वर्ष की मोटरसाईकिल बिना नम्बर को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने व 13 जुलाई 2025 को बाईपास नवीन सब्जी मण्डी स्थल किच्छा में वाहन ई-रिक्सा यूके 06 आर-8784 का चालक नाम पता अज्ञात अभियुक्त द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादिनी के पति अरूण सिंह उम्र 36 वर्ष को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने तथा 16 जुलाई 2025 को सिरौलीकला रोड किनारे थाना पुलभट्टा में बस नं0 यूके 06-पीए-1876 का चालक नाम पता अज्ञात अभि0 द्वारा वाहन बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादि की माता अनीश बानू उम्र 55 वर्ष टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित कर देने सम्बन्धी दुर्घटनाओ की मजिस्ट्रीयल जॉच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट किच्छा को जाँच अधिकारी नामित किया है। उन्होने उप जिला मजिस्ट्रेट को घटनाओं के सम्पूर्ण पहलुओं की विस्तृत जाँच करते हुए जाँच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश है।
जॉच अधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट किच्छा गौरव पाण्डेय ने कहा है कि उक्त घटनाओं/प्रकरणों के सम्बन्ध में यदि व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखना हो अथवा किसी के पास कोई अन्य जानकारी हो तो वह 29 अक्टूम्बर 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक बयान हेतु या साक्ष्य/दस्तावेज सहित उपस्थित हो सकते हैं।



