उत्तराखंडराज्य

रुद्रपुर: एस्कॉर्ट फार्म भूमि मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

रुद्रपुर में एस्कॉर्ट फार्म भूमि से जुड़े मामले में जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित याचिकाकर्ताओं को अपने साक्ष्य और अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है।

हाईकोर्ट में हुई विभिन्न रिट याचिकाओं की सुनवाई

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के अनुसार नैनीताल उच्च न्यायालय में जनपद ऊधमसिंह नगर की काशीपुर तहसील क्षेत्र में स्थित एस्कॉर्ट फार्म भूमि से संबंधित कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इन याचिकाओं पर अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इन रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ताओं को भूमि आवंटन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर के समक्ष अलग से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

दो सप्ताह के भीतर आवेदन करने के निर्देश

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता आदेश की तिथि से दो सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट मामले की विस्तृत जांच करेंगे। इसके बाद जांच के आधार पर आठ सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा।

साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्णय लेते समय मामले से जुड़े अन्य संभावित हितधारकों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके।

7 मार्च को हुई सुनवाई, 14 मार्च तक अंतिम मौका

जिलाधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 7 मार्च 2026 को याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

कलेक्ट्रेट में जमा कराने होंगे दस्तावेज

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी याचिकाकर्ता अपने समर्थन में साक्ष्य और अभिलेख 14 मार्च 2026 तक कलेक्ट्रेट ऊधमसिंह नगर के कक्ष संख्या 31 में एजेए पटल पर जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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