उत्तराखंडराज्य

बाजपुर में विवादित 64 बीघा भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित

बाजपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में तहसील प्रशासन बाजपुर ने ग्राम बिचपुरी में स्थित विवादित भूमि पर विधिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण कार्रवाई की। इस कार्रवाई के अंतर्गत कुल 64 बीघा भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित किया गया। राजस्व विभाग ने संबंधित भूमि पर सूचना बोर्ड भी स्थापित कर दिया है। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी डॉ. अमृता शर्मा के निर्देशानुसार संपन्न की गई।

न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई

राजस्व विभाग द्वारा स्थापित सूचना बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 662 (वर्ष 1995) तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2037 (वर्ष 2000) में पारित आदेशों के अनुपालन में की गई है।

भूमि विवरण और सीलिंग आदेश

नियत प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा सीलिंग वाद संख्या 51/82 (वर्ष 1974-75) में पारित आदेश दिनांक 21 नवंबर 2025 के तहत ग्राम बिचपुरी की खाता संख्या 17, खसरा संख्या 6/2, कुल रकबा 4.047 हेक्टेयर (64 बीघा) भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित किया गया है। सूचना में स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है।

अतिक्रमण और अनधिकृत गतिविधियों पर सख्ती

सूचना में यह भी उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस भूमि पर अतिक्रमण, कब्जा या किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना अवैध होगा। यदि कोई पक्ष अनधिकृत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।

भविष्य में भी जारी रहेगी निगरानी

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इस अवसर पर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान भी उपस्थित रहे।

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