अंतर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में शेख हसीना को 10 साल कारावास की सजा सुनाई

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े 2 अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। सरकारी न्यूज एजेंसी BSS की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 के जज रबीउल आलम ने फैसला सुनाते हुए हसीना को कुल 10 साल की जेल की सजा दी। हर मामले में 5-5 साल की।

हसीना के अलावा इन्हें भी सुनाई गई सजा

अदालत ने 78 वर्षीय हसीना, उनके भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीक, और उनकी भतीजियों, ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक, और अन्य को पूर्बाचोल में राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामलों में सजा सुनाई है। ट्यूलिप सिद्दीक को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हर मामले में 2-2 साल की सजा। रादवान मुजीब सिद्दीक और अजमीना सिद्दीक को दोनों मामलों में 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

अदालत ने सभी दोषियों पर लगाया जुर्माना

मोहम्मद खुर्शीद आलम जो अदालत के सामने सरेंडर करने वाले एकमात्र आरोपी थे, को हर मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई, कुल मिलाकर 2 साल। अदालत ने सभी दोषी व्यक्तियों पर 1 लाख टका का जुर्माना भी लगाया और भुगतान ना करने पर उन्हें अतिरिक्त छह महीने जेल में बिताने का आदेश दिया।

हसीना को सुनाई गई थी मौत की सजा

इस बीच यहा यह भी बता दें कि, बांग्लोदश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बीते साल नवंबर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगी, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना पिछले साल 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही हैं।

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