
रूद्रपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबंधक अमल अनिरुद्ध ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग लाभार्थियों का चयन कर ऋण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए प्रस्ताव 31 जुलाई 2026 तक जिला मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
1. सावधि ऋण योजना
- परियोजना लागत: ₹75,000 तक
- अनुदान: 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹10,000)
- शेष राशि: 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर
- ऋण अवधि: 3 वर्ष
2. मार्जिन मनी ऋण योजना
- परियोजना लागत: ₹2,00,000 तक
- अनुदान: 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹10,000)
- मार्जिन मनी: 25 प्रतिशत
- ब्याज दर: 4 प्रतिशत वार्षिक
- ऋण अवधि: 3 वर्ष
- शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध होगी
3. दुकान निर्माण योजना
- परियोजना लागत: ₹50,000
- अनुदान: 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹10,000)
- शेष राशि: 4 प्रतिशत ब्याज दर पर
- ऋण अवधि: 5 वर्ष
पात्रता (Eligibility)
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र या यूडीआईडी होना आवश्यक है, जिसमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता हो
- परिवार की वार्षिक आय:
- शहरी क्षेत्र: ₹2,00,000 तक
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹1,60,000 तक
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- आवेदक ने पूर्व में किसी भी निगम/बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी योजना से ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो
- आवेदक किसी भी बैंक या संस्था का बकायेदार न हो
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए अपना आवेदन 31 जुलाई 2026 तक जमा कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों का चयन कर समय पर ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।



