उत्तराखंडराज्य

ऊधमसिंहनगर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 100 गज की सुरक्षा परिधि लागू

रुद्रपुर। जनपद ऊधमसिंहनगर में वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशानुसार विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। जनपद के सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों ने सभी परीक्षा केंद्रों और उनके चारों ओर 100 गज की परिधि में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियम लागू कर दिए हैं।

प्रवेश और प्रतिबंधों का विवरण

संयुक्त मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट, राहुल शाह, ऋचा सिंह, अमृता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, गौरव पाण्डे, रविंद्र जुवाठा और तुषार सैनी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों और 100 गज की परिधि में बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रतिबंध केवल परीक्षा देने वाले छात्रों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों तथा सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

परीक्षार्थियों को केंद्र में पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन और पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नकल करने या कराने में किसी की मदद करना भी सख्त वर्जित है।

सुरक्षा और शांति व्यवस्था

परीक्षा केंद्रों में आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा ले जाने पर रोक है। यह प्रतिबंध केवल सुरक्षा बलों, शांति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, पुलिस और पीएससी बलों पर लागू नहीं होगा। पांच या अधिक व्यक्तियों का परीक्षा केंद्र के आसपास या अंदर किसी समय एकत्र होना प्रतिबंधित है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, नारेबाजी या किसी भी प्रकार से सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना भी निषिद्ध है।

आदेश की अवधि और कानूनी प्रावधान

यह आदेश परीक्षा केंद्रों में परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उल्लंघन की स्थिति में सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

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