उत्तर प्रदेशराज्य

मुख्तार अंसारी के गजल होटल की 6 दुकानों के खुले ताले, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी के गजल होटल से जुड़े विवाद में दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने होटल की 6 दुकानों के ताले खोल दिए हैं। यह दुकानें 2021 से गैंगस्टर एक्ट के तहत सील थीं। नवरात्रि के मौके पर दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इसे वह खुशी का मौका बता रहे हैं।

गाजीपुर कोतवाली के महुआबाग में स्थित गजल होटल की दुकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के बाद बंद कर दिया गया था। चार दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई में कोर्ट ने 6 दुकानें खोलने का आदेश दिया। इसी क्रम में 1 अक्टूबर को सदर तहसीलदार राजीव यादव की मौजूदगी में ताले खोले गए। अब इन दुकानों का किराया सरकारी कोष में जमा होगा।

दुकानदार आमिर अंसारी ने खुशी जताते हुए कहा कि नवरात्रि में दोहरी खुशी मिली। एक तरफ उमर अंसारी की जेल से रिहाई हुई, तो दूसरी तरफ दुकानें खुल गईं। 2021 से उनकी रोजी-रोटी बंद थी। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया। उन्होंने बताया कि गजल होटल में कुल 15 दुकानें हैं, जिनमें से 6 को लेकर कोर्ट गए थे।

गजल होटल का मामला मुख्तार अंसारी और पत्नी अफ्शा अंसारी से जुड़ा है। अफशां अभी फरार हैं। होटल की जमीन पर गलत इस्तेमाल के आरोप हैं। इसके चलते बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त कर दुकानें खोलने का आदेश दिया। इससे दुकानदारों को नई उम्मीद जगी है।

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