उत्तर प्रदेशराज्य

‘शादी का झांसा देकर रेप किया…’, दो बच्चों की मां ने मेरठ के कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी सिपाही पहले उससे विवाह का वादा करता रहा, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है। महिला की शिकायत के बाद मेरठ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले की जांच सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना को सौंपी गई है। आरोपी सिपाही वर्तमान में सीओ दौराला के हमराह के रूप में तैनात है। एक साल पहले वह ब्रह्मपुरी थाने में तैनात था, तभी उसकी मुलाकात पीड़ित महिला से हुई थी।

जानकारी के अनुसार, आरोपी सिपाही वर्तमान में सीओ दौराला के हमराह के रूप में तैनात है। एक साल पहले वह ब्रह्मपुरी थाने में तैनात था, तभी उसकी मुलाकात पीड़ित महिला से हुई थी। बताया गया कि उस दौरान महिला के एक रिश्तेदार को किसी मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसी समय से महिला और सिपाही के बीच बातचीत शुरू हुई थी।

महिला का आरोप है कि इसी दौरान सिपाही ने उसे शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए। अब जब महिला ने विवाह के लिए दबाव बनाया तो सिपाही मुकर गया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत एसएसपी मेरठ से की है। शिकायत में उसने कहा कि सिपाही उसके साथ धोखा कर चुका है और अब उससे दूरी बना रहा है।

आरोप लगने के बाद सिपाही ने अपनी तैनाती बदलवाकर कंकरखेड़ा थाने में स्थानांतरण करा लिया था। इसके बाद वह सीओ दौराला के हमराह बन गया। महिला की ताजा शिकायत के बाद जांच अधिकारी सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि इससे पहले भी इस प्रकरण में एक बार जांच हो चुकी है, जिसमें महिला ने लिखित रूप से कार्रवाई से इनकार कर दिया था।

इस बार सिपाही ने जांच अधिकारी को एक आडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिसमें कथित तौर पर वह और महिला बातचीत करते हुए सुने जा रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि रिकॉर्डिंग की जांच भी प्रक्रिया का हिस्सा है और पूरा मामला गहनता से जांच में है।

सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में भी है और फिलहाल आरोपी सिपाही छुट्टी पर है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। गौरतलब है कि महिला दो बच्चों की मां है और उसने यह गंभीर आरोप उस सिपाही पर लगाया है, जो कभी उसके रिश्तेदार की गिरफ्तारी के समय उसके संपर्क में आया था।

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