
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के समग्र विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री, बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
1. हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित
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स्थान: हल्द्वानी का लामाचौड़ क्षेत्र।
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निर्णय: लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकतानुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय (High Court) परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित की जाएगी।
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प्रभाव: इससे राज्य में उच्च न्यायालय के लिए आधुनिक न्यायिक आधारभूत ढांचे (Judicial Infrastructure) का मार्ग प्रशस्त होगा।
2. गौ-पालन योजना का विस्तार: अब भैंस पालन और सामान्य वर्ग भी शामिल
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योजना का दायरा: राज्य सेक्टर की ‘गौ पालन योजना’ में अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी शामिल कर लिया गया है।
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सुविधा: पशुपालक अब गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
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लागत और सब्सिडी:
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यूनिट कॉस्ट: प्रति पशु लागत को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है।
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SC/ST वर्ग: 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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सामान्य वर्ग: 60% तक सब्सिडी दी जाएगी।
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लक्ष्य: प्रथम वर्ष में लगभग 2,128 पशुपालकों को इस योजना से सीधा लाभ मिलने का अनुमान है।
3. श्रमिकों के अधिकारों और औद्योगिक विकास के लिए नई नियमावली
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उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026:
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न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान।
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प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का डिजिटल भुगतान।
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समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन का अधिकार।
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उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026:
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औद्योगिक विवादों का समयबद्ध निस्तारण और ट्रेड यूनियनों की पारदर्शी मान्यता।
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शिकायत निवारण समितियों तथा हड़ताल/तालाबंदी की नियमानुकूल प्रक्रिया।
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श्रमिकों के कौशल विकास के लिए ‘श्रमिक री-स्किलिंग फंड’ का गठन।
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4. शिक्षा, खेल और सामाजिक कल्याण क्षेत्र के सुधार
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SC/ST छात्रावासों के लिए नियमावली-2026: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर आवास, पौष्टिक भोजन, शैक्षणिक वातावरण और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
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खेल विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी):
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उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति।
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तकनीकी एवं सहायक कार्यों के लिए आउटसोर्स व्यवस्था को मंजूरी, जिससे खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिल सके।
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5. ढांचागत विकास, पर्यटन एवं पेयजल योजनाएं
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गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार हेतु MoU पर सहमति। इससे हरिद्वार की कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश और रोजगार में वृद्धि होगी।
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ईको-टूरिज्म समिति का पुनर्गठन: उच्चाधिकार प्राप्त समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन और कचरा नियंत्रण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़े।
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जल जीवन मिशन (ग्रामीण पेयजल): केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों और ‘ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों’ को पेयजल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा।
6. अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय
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GST संशोधन: जीएसटी अधिनियम में केंद्र सरकार के अनुरूप संशोधन लाने के लिए अध्यादेश को स्वीकृति।
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वन विकास निगम में भर्ती: स्केलर भर्ती प्रक्रिया हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान।
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सामाजिक समानता: सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधानों को पूरी तरह हटाया गया।
निष्कर्ष:
कैबिनेट के इन बहुआयामी निर्णयों से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालकों की आय, श्रमिक सुरक्षा, शैक्षणिक व न्यायिक ढांचे, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को एक नई दिशा मिलेगी।



